हैदराबाद : गुरुवार को डीजीपी कार्यालय में कैदियों की पेशी और एस्कॉर्ट व्यवस्था को लेकर एक उच्चस्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एडीजीपी (कानून व्यवस्था) महेश एम. भागवत, आईपीएस ने की। एडीजीपी ने राज्यभर में 100% कैदी पेशी के लिए सभी यूनिट्स की सराहना की और एस्कॉर्ट सिस्टम को और प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
उन्होंने अन्य राज्यों से समन्वय और एस्कॉर्ट अनुरोधों के लिए रेडियो संदेश एक सप्ताह पहले भेजने, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लॉ एंड ऑर्डर, सीएआर, जेल, कोर्ट लायजन आदि विभागों के बीच रियल टाइम जानकारी साझा करने की सलाह दी। कुछ यूनिट्स में एस्कॉर्ट प्रदर्शन कम होने पर उन्होंने विशेष प्रयास करने और प्रशिक्षित कर्मियों को जिम्मेदारी सौंपने को कहा, खासकर जब गंभीर अपराधियों की पेशी हो।
कैदी के फरार होने पर धारा 261 व 262 बीएनएस / 224 आईपीसी के तहत केस दर्ज करने और नए अधिकारियों को इन धाराओं की जानकारी देने पर भी उन्होंने बल दिया। उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों जैसे गणेश उत्सव व स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक अधिकारियों से समन्वय करने की बात भी कही।
एडीजीपी ने स्पष्ट किया कि किसी जिले में वाहन या चालक की कमी होने पर तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया जाए। उन्होंने कहा कि कैदियों की सुरक्षा, कानूनी प्रक्रिया का पालन और सभी यूनिट्स से जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए।
इस बैठक में रक्षिता के. मूर्ति, आईपीएस (डीसीपी, सीएआर मुख्यालय), रमण कुमार (एआईजी, लॉ एंड ऑर्डर), डी. श्रीनिवास (डीआईजी, जेल) सहित जेल विभाग, सार्सीपीएल, सीएआर मुख्यालय और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए।