हैदराबाद : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली शराब नीति मामले में बीआरएस एमएलसी के कविता को जमानत दे दी। 15 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से वह 161 दिन न्यायिक हिरासत में रह चुकी हैं। कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया और उन्हें लगातार हिरासत में रखना अनावश्यक बताया। कविता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि जांच पूरी हो चुकी है और मामले में सह-आरोपी आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले का हवाला दिया।
सुनवाई के दौरान जस्टिस बी आर गवई और के वी विश्वनाथन की पीठ ने ईडी और सीबीआई द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर सवाल उठाए और कविता को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जोड़ने वाली ठोस सामग्री मांगी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कविता पर अपना मोबाइल फोन नष्ट करके साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया, जिसे रोहतगी ने “फर्जी” करार देते हुए खारिज कर दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय के 1 जुलाई के आदेश को कविता द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहले सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने उन्हें दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से संबंधित कथित घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता करार दिया था, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। हैदराबाद में ईडी और बाद में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार की गई कविता ने लगातार अपने खिलाफ सभी आरोपों से इनकार किया है।